(रणभेरी): कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के एक बड़े मामले में SIT सोनभद्र ने अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद द्वारा अपराध से अर्जित लगभग ₹28 करोड़ 50 लाख की चल-अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पूरे प्रकरण की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अनिल कुमार द्वारा की जा रही थी। यह मामला थाना रॉबर्ट्सगंज में पंजीकृत मु०अ०सं० 1191/2025 के अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 27-ए, 29 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्व. रामदयाल, निवासी A-9/24-J कायस्थ टोला, प्रह्लाद घाट, थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी, को विदेश पलायन के प्रयास के दौरान दमदम एयरपोर्ट, कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध है।

विवेचना के दौरान सामने आया कि अभियुक्त ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए एक संगठित सिंडिकेट का संचालन किया, जिसके माध्यम से उसने करीब ₹28.50 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। SIT सोनभद्र ने गहन एवं अथक जांच के बाद इन संपत्तियों को चिन्हित कर धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की।
माननीय न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 22 जनवरी 2026 को अभियुक्त की चल-अचल संपत्तियों के जप्तीकरण/कुर्की का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में 23 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी (न्यायिक) पिंडरा की उपस्थिति में, क्षेत्राधिकारी नगर सोनभद्र श्री रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में SIT सोनभद्र एवं पुलिस टीम द्वारा जनपद वाराणसी में कुर्की की कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध एक सशक्त संदेश है और आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।
