वाराणसी (रण bher)चर्चित कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल और परिवार की संपत्ति कुर्क करने की मांग पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अपर जिला जज (14) मनोज कुमार की अदालत में इस प्रकरण पर बहस चली और भोला जायसवाल की पेशी भी तय रही।पुलिस की ओर से आरोपी के परिवार की संपत्ति जब्त करने के लिए दाखिल अर्जी पर अदालत पहले ही औपचारिकताएं पूरी कर चुकी थी और अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत किया।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने अदालत में दलील दी कि जिस अपराध से संपत्ति अर्जित होने का आरोप है, उससे जुड़े मामलों में संपत्ति की जब्ती और कुर्की कानून के तहत संभव है।वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि भोला जायसवाल को उपचार के लिए जिले से बाहर जाना है और जिस संपत्ति को कुर्क करने की मांग की जा रही है, वह पहले से सोनभद्र के एक मामले में जब्ती की प्रक्रिया में शामिल है। ऐसे में पुलिस की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं मानी जानी चाहिए।इससे पहले पिछली सुनवाई में भोला जायसवाल की पत्नी शारदा जायसवाल और बेटी प्रगति जायसवाल की ओर से भी आपत्ति दाखिल की गई थी। आपत्ति में कहा गया कि जिस कानूनी प्रावधान के तहत परिवार की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है, उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है।
कफ सिरप तस्करी केस: आरोपी शुभम जायसवाल के परिवार की संपत्ति कुर्की पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई
